Supreme Court ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई, PM मोदी के खिलाफ दिया था विवादित बयान
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी। मामले में असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने समयाभाव के कारण सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं और वह याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को दिए गए संरक्षण की अवधि शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी थी।
मुंबई में 17 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खेड़ा की कथित टिप्पणी को लेकर उन्हें उस समय दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार हुए थे। बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)