सैफ अली खान हमला मामले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत ने कहा कि आरोपी 10 दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में था और रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है। यदि आगे कोई नया सबूत सामने आता है तो पुलिस नए सिरे से आरोपी की रिमांड मांग सकती है।
बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया : आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जांच के लिए 2 दिन की और रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी 10 दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में था और रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है। यदि आगे कोई नया सबूत सामने आता है तो पुलिस नए सिरे से आरोपी की रिमांड मांग सकती है।
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आरोपी बांग्लादेशी नागरिक : पुलिस के अनुसार आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। उसने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से 'बिजोय दास' कर लिया था। आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया था। बांद्रा के एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर 16 जनवरी को एक घुसपैठिए ने सैफ अली खान (54) पर चाकू से बार-बार वार किया था। हमले में घायल अभिनेता को लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद वह 5 दिनों तक अस्पताल में थे।(भाषा)
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Edited by: Ravindra Gupta