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Last Modified: सोमवार, 4 अप्रैल 2016 (16:56 IST)

पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ : 47 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

Pilibhit fake encounter
25 साल पहले पीलीभीत जिले में हुई एक 'फर्जी मुठभेड़' के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 47 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष जज लल्लू सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। खबरों के अनुसार कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था।
क्या था मामला : पीलीभीत के तीन थाना क्षेत्रों में हुई इस मुठभेड़ में 11 सिख तीर्थयात्रियों को उग्रवादी बताकर मार डाला गया था। सीबीआई जांच में मुठभेड़ फर्जी पाई गई। इसके बाद 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण, हत्या और साजिश रचने आदि की संगीन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 
 
12 जुलाई, 1991 को नानकमथा, पटना साहिब, हुजूर साहिब व अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 सिख तीर्थ यात्रियों का जत्था वापस लौट रहा था, जब सुबह करीब 11 बजे पीलीभीत जिले के कछालाघाट पुल के पास पुलिस ने इन यात्रियों की बस यूपी-26, 0245 रोक ली। इनमें से 11 सिख तीर्थ यात्रियों को बस से उतार लिया गया। इन्हें बाद में मुठभेड़ बताकर मार डाला गया।
 
10 पुलिसकर्मियों की मौत :  25 वर्ष के दौरान इसमें से 10 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 47 मुल्जिमों को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदुओं पर चार अप्रैल को फैसला होगा और इसी के बाद सजा सुनाई जाएगी।