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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 18 जनवरी 2024 (17:20 IST)

संसद सुरक्षा चूक के मामले में आरोपी नीलम आजाद को नहीं मिली जमानत, दिल्ली कोर्ट ने की खारिज

संसद सुरक्षा चूक के मामले में आरोपी नीलम आजाद को नहीं मिली जमानत, दिल्ली कोर्ट ने की खारिज - parliament security breach case delhi court denies bail to neelam azad
parliament security breach case : दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आजाद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर उन्हें राहत देना सही नहीं होगा।
 
कोर्ट में पेश किया गया आरोपियों को : अदालत ने शनिवार को आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत सहित मामले के सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
 
हमले की बरसी पर चूक : संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में दो व्यक्ति - सागर शर्मा और मनोरंजन डी - शून्यकाल के दौरान लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। साथ ही उन दोनों ने नारे लगाते हुए एक ‘केन’ से पीला धुआं फैलाया था। कुछ सांसदों ने इसी दौरान इन दोनों को पकड़ लिया था।
 
फैलाया था रंगीन धुआं : लगभग इसी समय अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद भवन परिसर के बाहर ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाते हुए ‘केन’ से रंगीन धुआं फैलाया था।
 
चारों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि झा और कुमावत को बाद में घटना में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। भाषा
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