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यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि में इजाफा

Updated: रविवार, 20 मई 2018 (21:24 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं को केंद्रीय सहायता कोष (निर्भया कोष) से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में दोगुने तक का इजाफा कर इसे देशभर में एक समान स्तर पर लागू कर दिया है।
 
 
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मौत का शिकार होने वाली हिंसा पीड़ित महिला के परिजन को मिलने वाली क्षतिपूर्ति की सीमा अब 2 लाख रुपए की जगह 5 से 10 लाख रुपए के बीच होगी। इसके लिए दी जाने वाली सहायता राशि को संशोधित कर देश में एक समान रूप से लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए गए फैसले का पालन करते हुए मंत्रालय ने गत शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी की है।
 
इसके लिए मंत्रालय ने 'यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018' को लागू करते हुए पीड़ितों को अपराध के दंश से उबरने में मदद मुहैया कराने हेतु क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण किया है। इसके तहत बलात्कार पीड़िता को 4 से 7 लाख रुपए के बीच हर्जाना मिलेगा। अभी यह राशि 3 लाख रुपए थी।
 
इसके अलावा यौन हिंसा में 80 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता की शिकार महिला को 2 लाख की जगह 2 से 5 लाख रुपए तक और 40 से 80 प्रतिशत तक आंशिक विकलांगता की शिकार महिला को 1 लाख रुपए की जगह 2 से 4 लाख रुपए तक हर्जाना दिया जाएगा जबकि बलात्कार से इतर यौन हमले की पीड़िता को मिलने वाली 50 हजार रुपए की हर्जाना राशि को यथावत रखा गया है।
 
तेजाब के हमले और आग लगाकर जलाए जाने की शिकार पीड़िता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 से 8 लाख रुपए के बीच निर्धारित की गई है। क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण चोट की गंभीरता के आधार पर किया जाएगा।
 
अधिसूचना के अनुसार यौन हमले में पीड़िता का भ्रूण नष्ट होने पर पीड़िता को मिलने वाली 50 हजार रुपए हर्जाना राशि को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए किया गया है जबकि गर्भधारण क्षमता का ह्रास होने पर पीड़िता को 1.50 लाख रुपए की जगह 2 से 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इनमें किसी भी श्रेणी की यौन हिंसा से पीड़ित महिला की उम्र यदि 18 साल से कम है तो उसे 50 प्रतिशत अधिक क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। पहले यह प्रावधान 14 साल से कम उम्र की पीड़िता के लिए ही लागू था।
 
अधिसूचना में इस योजना के तहत यौन हिंसा के मामलों में 7 अन्य हमलों को भी जोड़ा गया है। इनमें सामूहिक बलात्कार पीड़िता को 5 से 10 लाख रुपए, अप्राकृतिक यौन हमले की पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए, ऐसी गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट जिसमें पीड़िता का पुनर्वास जरूरी हो जाए, के लिए 1 से 2 लाख रुपए, 20 से 40 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के लिए 1 से 3 लाख रुपए, 20 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता के लिए 1 से 2 लाख रुपए और 20 प्रतिशत से कम जलने की स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए हर्जाना दिया जाएगा। इसके अलावा बलात्कार के कारण गर्भधारण को भी क्षतिपूर्ति योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। (भाषा)

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