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निर्भया मामला Live updates : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई

Updated: सोमवार, 2 मार्च 2020 (19:57 IST)
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों पर अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी किया था। तीसरे वारंट के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी लेकिन अब वह नहीं होगी। निर्भया मामले से जुड़ी हर जानकारी...

- अदालत के फैसले पर निर्भया की मां आशादेवी ने कहा कि अदालत आखिर दोषियों को फांसी देने के अपने ही आदेश का पालन करने में इतना समय क्‍यों लगा रही है। फांसी का बार-बार टालना हमारे सिस्‍टम की नाकामी को दिखाता है। हमारा पूरा सिस्‍टम अपराधियों को संरक्षण देता है।
- दिल्ली की अदालत ने कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी नहीं दी जा सकती। मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी को सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का उचित मौका नहीं मिलने को लेकर अदालतों के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को मेडिकल रिसर्च के लिए अंगदान का विकल्प दिए जाने संबंधी याचिका खारिज की।
- पवन जल्‍लाद ने तिहाड़ जेल में शुरू की चारों दोषियों को फांसी देने की तैयारी।
- राष्‍ट्रपति ने पवन की दया याचिका खारिज की।
- राष्ट्रपति के पास पहुंची पवन गुप्ता की दया याचिका
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ के दौरे पर
- छत्तीसगढ़ दौरे से वापस आने पर राष्ट्रपति लेंगे फैसला

- पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी का फैसला सुरक्षित रखा
- दोषी पवन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की।
- इससे पूर्व दिन में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दोषी गुप्ता द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका का कोई आधार नहीं है।
- निर्भया के दोषियों को कल सुबह 6 बजे हो सकती है फांसी। 
- कुछ ही देर में होगा तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में फांसी का ट्रायल।
 
- पवन जल्लाद शनिवार से ही तिहाड़ जेल में मौजूद।
- राष्ट्रपति के पास अभी भी पैंडिंग है अक्षय सिंह की दया याचिका। 
- निर्भया मामले के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील ने दिल्ली की अदालत को उसकी दया याचिका दायर किए जाने की जानकारी दी। अदालत दोपहर के भोजन के बाद मामले में सुनवाई करेगी।
 
- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन की क्यूरेटिव याचिका।
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ न्यायमूर्ति रमण के चैंबर में सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई की।

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