अब तोड़े ट्रैफिक रूल तो होगी सख्त सजा, विधेयक संसद में पारित
शराब पीकर वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने या घायल होने की स्थिति में क्रमश दस लाख और पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि के प्रावधानों वाला मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को लोकसभा ने सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि यह विधेयक देश में परिवहन सेवाओं को सुरक्षित, उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और सुगम बनाने के इरादे से लाया गया है। इसमें संसद की स्थायी समिति और 18 राज्यों की ओर से मिले कई अहम सुझावों को समाहित किया गया है।
विधेयक के माध्यम से पूरे देश में मोटर लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली को भी सख्त बनाते हुए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाकर ई गर्वनेंस के जरिए इसपर निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मोटर वाहन लाइसेंस को आधार के साथ जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। (वार्ता)