शादी में खाना किया बर्बाद तो भरना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना, कड़े नियम बना रही है मोदी सरकार
नई दिल्ली। शादी, होटल और रेस्तरां खाने की बर्बादी को लेकर मोदी सरकार सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक खाना बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और शादीघरों पर अब जल्द 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
खबरों के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाना है।
होटल, रेस्तरां से लेकर शादी-ब्याह में अक्सर खाने की बर्बादी होती है। बचे हुए खाने को कहां और कैसे प्रयोग करना है, लोगों में इस तरह की जानकारी का अभाव रहता है। इसे देखते हुए एफएसएसएआई बचे हुए खाने के इस्तेमाल को लेकर एक नियमन लेकर आने वाला है।
खबरों के अनुसार नई व्यवस्था में होटल, रेस्तरां व शादीघरों के संचालकों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर पंजीकृत करवाना होगा, वहीं खाना बांटने के लिए एनजीओ अधिकृत किए जाएंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक सभी राज्यों में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। यह समिति दान में दिए गए भोजन की निगरानी करने के अतिरिक्त व्यवस्था में सुधार के सुझाव देगी।
पूरी करनी पड़ेंगी ये शर्तें : बचे हुए खाने में हाइजिन और सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। खाना पैकेज्ड है तो उस पर असली लेबल होना चाहिए। खाने पर एक्सपायरी डेट, शाकाहारी या मांसाहार की जानकारी देना होगी। दानकर्ता और दान लेने वाली संस्था को हर पैक के वितरण का रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। बचे हुए खाने को अच्छे से पैक कर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना आवश्यक होगा।