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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 3 जनवरी 2024 (14:51 IST)

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले का संपूर्ण घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले का संपूर्ण घटनाक्रम - Complete sequence of Adani-Hindenburg case
  • सुप्रीम कोर्ट से अडाणी समूह को बड़ी राहत
  • SIT नहीं, सेबी ही करेगी जांच
  • सेबी को 3 माह के भीतर जांच करने के निर्देश
Complete sequence of Adani-Hindenburg case : उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच का जिम्मा विशेष जांच दल को सौंपे जाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही बाजार नियामक सेबी को 2 लंबित मामलों की जांच 3 माह के भीतर करने के निर्देश दिए। मामले से जुड़ा संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है-
 
जनवरी 2023 : अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडाणी समूह पर शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोप लगाए गए।
 
फरवरी 2023 : उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई और इसमें आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अगुवाई में एक समिति गठित करने का अनुरोध किया गया।
 
2 मार्च 2023 : उच्चतम न्यायालय ने सेबी से कहा कि वह अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी और नियामक जानकारी में किसी भी प्रकार की चूक के आरोपों की 2 माह के भीतर जांच करे। उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट सामने आने पर समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आने के बीच भारतीय निवेशकों की रक्षा के लिए समिति भी गठित की।
 
मई 2023 : अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
 
17 मई 2023 : शीर्ष अदालत ने सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त 2023 तक पेश करने के आदेश दिए।
 
24 नवंबर 2023 : उच्चतम न्यायालय ने शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोपों पर अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
 
3 जनवरी 2024 : उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच, विशेष जांच दल से कराए जाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही बाजार नियामक सेबी को 2 लंबित मामलों की जांच 3 माह के भीतर करने के निर्देश दिए।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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