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Last Modified: गुरुवार, 30 दिसंबर 2021 (10:14 IST)

नगालैंड 6 माह के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित, लागू रहेगा अफस्पा

नगालैंड 6 माह के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित, लागू रहेगा अफस्पा - center extends Afspa in Nagaland
नई दिल्ली। केंद्र ने नगालैंड की स्थिति को 'अशांत और खतरनाक' करार दिया तथा सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) के तहत 30 दिसंबर से 6 और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया।
 
यह कदम केंद्र सरकार द्वारा नगालैंड से विवादास्पद अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। अफस्पा नागालैंड में दशकों से लागू है।
 
गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।'
 
अधिसूचना के अनुसार कि इसलिए सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 30 दिसंबर, 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे नगालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करती है।
 
अधिसूचना गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई, जिन्हें अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए गठित समिति में सदस्य सचिव नामित किया गया था। समिति के अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी विवेक जोशी हैं। नगालैंड में 14 आम नागरिकों की हत्या को लेकर बढ़े तनाव को शांत करने के लिए इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
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