बिहार के माओवादी नेता की 86 लाख की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज बिहार में एक माओवादी कमांडर की 86 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। धन शोधनरोधी कानून के तहत इस तरह के अपराधियों के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधनरोधी कानून (पीएमएलए) के तहत संदीप यादव उर्फ बड़का भैया और उसके परिवार की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया था।
ईडी ने कहा कि संदीप यादव प्रतिबिंधित सीपीआई (माओवादी) के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के मध्य जोन का प्रभारी है। जब्त की गई संपत्तियों में बिहार के औरंगाबाद में स्थित तीन प्लॉट शामिल हैं, जो उसकी पत्नी रजंती देवी के नाम पर है।
इसके अलावा गया में दो प्लॉट और दिल्ली के द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए उसके दामाद द्वारा दी गई 10.43 लाख रुपए भी पेशगी रकम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ वाहनों और बैंक जमाओं को भी जब्त किया गया। संदीप और उसके परिवार की 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
ईडी ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा संदीप, उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 100 से ज्यादा प्राथमिकी और आरोप-पत्र दर्ज किए जाने के बाद हमने यादव की कथित आपराधिक गतिविधियों पर संज्ञान लिया।
विभाग ने बयान में कहा, जांच के दौरान पता चला कि संदीप यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर कई बैंक खातों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की गई। इसके अलावा अचल संपत्ति भी खरीदी गई, जिसमें से 86 लाख रुपए की संपत्ति का पता लगाकर उसे जब्त किया गया है।
एजेंसी ने कहा कि वह यादव के परिवार के खिलाफ नोटबंदी के बाद कथित तौर पर काली कमाई जुटाने के मामले में भी जांच कर रही थी। ईडी ने कहा कि भारत में किसी एजेंसी द्वारा शीर्ष माओवादी नेता की संपत्ति जब्त करने का यह पहला मामला है। (भाषा)