बड़ी खबर! नकद लेन-देन की सीमा बैंक, डाकघर से निकासी पर लागू नहीं
नई दिल्ली। सीबीडीटी ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपए की नकद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी।
आयकर कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों तथा डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा।
बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेन-देन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों तथा डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था। इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिये दो लाख रुपए कर दिया गया।
वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अधिक के लेन-देन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। (भाषा)