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Last Modified: गुरुवार, 3 अगस्त 2023 (19:06 IST)

पहलवान बजरंग पूनिया के लिए मुसीबत, उच्च न्यायलय ने मानहानि मामले में किया तलब

Bajrang Punia
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानिक की शिकायत पर छह सितंबर को तलब किया।

मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने पूनिया को इस दिन अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया जिसमें अदालत ने यह माना है कि प्रथम दृष्टया यह मानहानि का मामला लगता है।चहल ने कहा कि तलब किये जाने के चरण में काफी हद तक तय हो गया कि अदालत को संभावित बचाव के तुलनात्मक विश्लेषण की जरूरत नहीं है जो आरोपी द्वारा किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शिकायत, इससे संबंधित दस्तावेज और समन से पूर्व के सबूत पर विचार के बाद मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि यह मानहानि का मामला लगता है। ऐसा लगता है कि यह बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेस कांफ्रेंस में दिया गया जो अच्छे इरादे से नहीं किया गया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसी के मद्देनजर, आरोपी बजरंग पूनिया को आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाये। ’’

शिकायत में दावा किया गया कि पूनिया ने अन्य पहलवानों/व्यक्तियों के साथ 10 मई को जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण सिंह द्वारा कुछ महिला पहलवानों के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में दहिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।(भाषा)
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