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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 18 अप्रैल 2018 (23:47 IST)

हवाई अड्डों के आसपास लालटेन पतंग उड़ाने पर जल्द लग सकता है प्रतिबंध

Airports
नई दिल्ली। हवाई अड्डे के दस किलोमीटर के दायरे में लालटेन पतंग उड़ाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग सकता है। इस संबंध में सरकार की ओर से विमानन कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके अलावा एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार  हवाई अड्डों के आसपास ‘विश काइट’ को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

नागर विमानन मंत्रालय का यह प्रस्ताव, ऐसी पतंगों से पायलटों के लिए विशेष रूप से उड़ान भरते समय और उतरने के समय दिक्कतें पैदा होने की पृष्ठभूमि में आया है। हवाई अड्डों के समीप पतंग उड़ाने से रोकने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय विमानन कानून, 1937 में संशोधन करना चाहता है।

मसौदा दस्तावेज में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी हवाई अड्डा की हवाईबंदी संदर्भ बिंदु से दस किलोमीटर के भीतर स्थित किसी जगह से एक ‘लैन्टर्न काइट’(लालटेन पतंग) या ‘विश काइट’नहीं उड़ाएगा। इस संबंध में नियम 66 में परिवर्तन का प्रस्ताव किया जा रहा है जो झूठी रोशनी से संबंधित है।

एक वरिष्ठ वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) अधिकारी ने कहा कि पतंग उड़ाने का काम हवाई अड्डे के संचालन के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दीवाली और अन्य त्योहारों के दौरान हवाई अड्डे के पास लालटेन पतंग उड़ने की घटनाएं देखने को मिलती हैं।

इस तरह की रोशनी बाकी चीजों के अलावा नियम के अनुसार संबंधित हवाई अड्डे से पहुंचने या प्रस्थान करने वाले विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। भारत विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते विमानन बाजार में आता है और लगातार दहाई अंक की वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसके अलावा घरेलू एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान बेड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। (भाषा)
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