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Last Modified: मंगलवार, 14 जनवरी 2020 (14:14 IST)

आखिरी आस भी टूटी, निर्भया के दोषियों को 22 को ही लगेगी फांसी

आखिरी आस भी टूटी, निर्भया के दोषियों को 22 को ही लगेगी फांसी - 2012 Delhi gang rape case : Supreme Court dismisses curative petitions of two convicts - Vinay Kumar Sharma and Mukesh Singh
नई दिल्ली। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा और मुकेश क्यूरेटिव याचिका भी मंगलवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि 22 जनवरी को चारों दोषी को फांसी पर लटकाया जाएगा। 
 
पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वारंट जारी होने के बाद 4 में से दो दोषियों- विनय शर्मा और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) दायर कर राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि सुनवाई से पहले निर्भया की मां ने उम्मीद जताई कि दोषियों की क्यू‍रेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाएगी। 
 
दूसरी ओर, चारों दोषियों- अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता की फांसी के लिए तिहाड़ जेल में तैयारी चल रही है।
 
इस मामले में एक दोषी विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटिशन में में अपनी युवावस्था का जिक्र करने के साथ जेल में अपने आचरण, परिवार में बीमार माता-पिता और आश्रितों का हवाला देते हुए कहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जिस पर विचार किया जाए।
 
गौरतलब है कि 7 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता की याचिका पर फैसला देते हुए 22 जनवरी की सुबह 7 बजे चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया था। इसके बाद ही उनकी फांसी की तारीख 22 जनवरी तय हुई थी।
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