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Last Updated : मंगलवार, 10 अगस्त 2021 (22:02 IST)

OBC आरक्षण विधेयक लोकसभा में हुआ पास, राज्यों को मिलेगा लिस्ट बनाने का अधिकार

OBC आरक्षण विधेयक लोकसभा में हुआ पास, राज्यों को मिलेगा लिस्ट बनाने का अधिकार - 127th Constitutional Amendment Granting OBC Reservation Passed in Lok Sabha
नई दिल्ली। लोकसभा ने संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। लोकसभा में 385 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया। किसी सांसद ने इसका विरोध नहीं किया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बिल को कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 
 
क्या है ओबीसी विधेयक : संविधान (127वां संशोधन) बिल, 2021 को ओबीसी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां देश की शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 102वें संविधान संशोधन के बाद से राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है। 
वे अपने स्तर पर ओबीसी की लिस्ट भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 4 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने एक संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी-अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति देने का प्रावधान करता है।