देशद्रोह के मुकदमे में नागौरी समेत 10 सिमी कार्यकर्ताओं की पेशी
इंदौर। देशद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सिमी सरगना सफदर हुसैन नागौरी समेत इस प्रतिबंधित संगठन के 10 कार्यकर्ता आज यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नागौरी, आमिल परवेज, शिबली, कमरूद्दीन, शाहदुली, कामरान, अंसार, अहमद बेग और यासीन को अहमदाबाद की एक जेल से इंदौर लाया गया और विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बीके पालोदा के सामने पेश किया गया। मामले में जमानत पर छूटा सिमी कार्यकर्ता मुनरोज भी अदालत में हाजिर हुआ।
वर्ष 2008 में इंदौर से गिरफ्तार सिमी कार्यकर्ताओं के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 122 (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), धारा 124. क (देशद्रोह) और धारा 153.ख (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और भाषण) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बताया कि ‘मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाह के रूप में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अजय कैथवास अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने सिमी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनसे हथियार और अन्य वस्तुएं जब्त करने के आठ साल पुराने घटनाक्रम के बारे में बयान दर्ज कराया।’
नागौरी और सिमी के अन्य कार्यकर्ताओं को इंदौर से 26 और 27 मार्च 2008 की दरम्यानी रात पिस्तौलों, कारतूसों, नकाबों और कथित भड़काउ साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर घातक विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। (भाषा)