मप्र : 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Narmadapuram Madhya Pradesh Crine News : मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को शुक्रवार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य एवं सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। दोषी को साथ ही 3000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।
सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति तबस्सुम खान इस सनसनीखेज दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में दोषी अजय धुर्वे (30) को दुष्कर्म एवं हत्या के अपराध के लिए पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) कानून और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 3000 रुपए के अर्थदंड भी लगाया।
अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। इसी साल जनवरी महीने में बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने मां के पास सो रही बच्ची को उठा लिया और और फिर जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया था। बाद में बच्ची की हत्या कर उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया था।
अदालत ने महज 88 दिनों के भीतर इस प्रकरण में अंतिम फैसला सुनाया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी अजय को अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।
सजा सुनाते हुए न्यायाधीश खान ने दिल्ली के निर्भया कांड को याद करते हुए एक कविता भी सुनाई। उन्होंने कहा, हां मैं हूं निर्भया, हां फिर एक निर्भया। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूं। जो नारी का अपमान करे, क्या वो मर्द हो सकता है। क्या जो इंसाफ निर्भया को मिला, वह मुझे मिल सकता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour