भोपाल में सोमवार से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, मंदिर-मस्जिद जाने से पहले पढ़ें पूरी गाइडलाइन
भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 22 मार्च से बंद राजधानी भोपाल के सभी धार्मिक स्थल सोमवार से फिर खुल जाएंगे। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के साथ बैठक में धार्मिक स्थलों को खोले जाने का फैसला किया गया।
धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन : कोरोना के संक्रमण को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके तहत श्रद्धालुओं को मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रसाद, चरणामृत व छिड़काव आदि का वितरण भी नहीं हो सकेगा।
मंदिरों में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ हीधार्मिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मस्जिदों में घर से वजू करके आना होगा। अभिवादन के लिए एक-दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। 6 फुट की फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी धार्मिक स्थल प्रशासन की तय गाइडलाइन के तहत रात 9 बजे के पहले बंद होंगे। सभी धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन और अधिक भीड़, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने एवं कॉयर, सिंगिंग, गुरुवाणी गाने की अनुमति नहीं रहेगी।
कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान व पूजा स्थल बंद रहेंगे, सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर हैंड हायजीन के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से होगी। लक्षणरहित व्यक्तियों, सर्दी, खांसी, बुखार न होने पर ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करना होगा। ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कतार की लाइन में गोले के निशान बनाए जाएंगे। प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करना होगी।