electoral bond: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ Supreme Court में अवमानना याचिका
एसबीआई ने मांगा है 30 जून तक का समय
electoral bond: राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड (electoral bond) के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (NGO) (गैर सरकारी संगठन) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवमानना याचिका दायर की।
प्रशांत भूषण की दलीलों पर संज्ञान लिया : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया।
भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि कृपया एक ई-मेल भेजिए। मैं आदेश जारी करूंगा।
एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा : एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta