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Last Modified: शुक्रवार, 12 जून 2020 (14:06 IST)

RBI ने कसा कानपुर के इस बैंक पर शिकंजा, ग्राहक 6 माह तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे

RBI ने कसा कानपुर के इस बैंक पर शिकंजा, ग्राहक 6 माह तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे - RBI imposed ban on cooperative bank
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कानपुर के पीपुल्स कॉपरेटिव बैंक पर शिकंजा कसते हुए ग्राहकों से 6 माह तक पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी। अब ग्राहक इस बैंक में 6 माह तक न तो पैसे निकाल सकेंगे और न ही जमा कर सकेंगे।
 
बैंक की कमजोर स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह प्रतिबंध लगाया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 10 जून के बाद बैंक आरबीआई के आदेश के बिना कोई लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकेगा। न तो निवेश किया जा सकेगा और न ही डिपाजिट जमा किए जा सकेंगे। बैंक के संपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी गई है।
 
पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक ने मनमाने तरीके से लोन बांटे। CRR की रकम भी ऋण के रूप में बांट दी गई। ऋण की वसूली न हो पाने से बैंक ने 12 मई से ग्राहकों को पैसा दे पाने में असमर्थता जताते हुए RBI को पत्र भेज दिया था। जब सहकारिता विभाग ने जांच कराई तो वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं। 
 
उल्लेखनीय है कि महाराष्‍ट्र के PMC और YES bank के बाद एक साल में यह तीसरा मामला है जिसमें बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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