Last Modified: मुंबई ,
रविवार, 26 अगस्त 2007 (18:15 IST)
बैंक द्वारा लोन एग्रीमेंट की प्रति देना अब अनिवार्य
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले को लोन एग्रीमेंट समेत सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना अनिवार्य बना दिया है।
रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी की गई एक अधिसूचना में कहा है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण स्वीकृत करते समय ऋणधारक को लोन एग्रीमेंट एवं इसमें उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करें। यह नियम सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होगा। अभी तक बैंक इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि ऋणधारक द्वारा आग्रह करने पर ही देते थे, अन्यथा सामान्यतः नहीं देते थे।
हालांकि गृह ऋणधारकों को बैंक से दस्तावेजों की एक प्रति मिलती थी, परंतु व्यक्तिगत ऋण अथवा वाहन ऋण लेने वालों को यह प्रति आग्रह करने पर ही मिलती थी। बड़े कॉर्पोरेट ऋणधारकों को भी बैंक इस प्रकार की प्रति देते हैं, परंतु अब सामान्य ऋणधारक भी यह प्रति ले सकेगा। रिजर्व बैंक का मानना है कि ऋणधारक को लोन एग्रीमेंट की प्रति न देना अनुचित कार्य है तथा इससे ऋण की शर्तों आदि को लेकर ऋणधारक एवं बैंक के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं।