गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
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Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (20:48 IST)

19 मिनट का वायरल वीडियो क्या है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की पूरी सच्चाई, शेयर किया तो बढ़ सकती है मुश्किलें

19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वीडियो की सत्यता, उसमें कौन है और यह कैसे सामने आया- इनमें से कुछ भी पुष्टि नहीं है। जानिए पूरा सच, कानूनी खतरे और क्यों इस तरह का कंटेंट शेयर करना अपराध है।

19 minute viral video
इस हफ्ते भारतीय सोशल मीडिया पर '19-मिनट का वायरल वीडियो' शब्द तेजी से फैल गया, और लोग यह जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर यह है क्या और हर जगह ट्रेंड क्यों कर रहा है। बताया जाता है कि यह चर्चा तब शुरू हुई जब दावा किया गया कि यह एक निजी वीडियो है जिसमें एक युवा जोड़ा दिखाई दे रहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट इसे 19 मिनट 34 सेकंड की एक आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग बताते हैं, जो कथित तौर पर एक होटल रूम में फिल्माई गई है। कुछ का दावा है कि वीडियो में जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में या स्पष्ट बातचीत करते हुए दिखता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह रिकॉर्डिंग उनकी जानकारी के बिना की गई हो सकती है।
 
एआई जनरेट भी हो सकता है वीडियो, सामने आए एडिटेड वर्जन
कई यूजर्स ने तो यह भी अटकल लगाई है कि क्लिप का कुछ हिस्सा AI-जनित हो सकता है। इन सभी दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोग कौन हैं या वीडियो सामने कैसे आया। circulating स्क्रीनशॉट में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान अज्ञात है, और यह भी स्पष्ट नहीं कि फुटेज लीक हुआ, बनाया गया, या डिजिटल रूप से एडिट किया गया। 'सीजन 2' और 'सीजन 3' नाम से एडिटेड वर्ज़न सामने आने के बाद शक और बढ़ गया है कि कंटेंट का कुछ हिस्सा AI से छेड़छाड़ कर बनाया गया हो सकता है।
 
शेयर किया तो मिल सकती है सजा 
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलती से भी ऐसा कंटेंट शेयर करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अफवाहों वाले इस वीडियो को पाने के लिए कई लोग कथित तौर पर 500 रुपए से 5,000 रुपए तक ऑफर कर रहे थे जबकि भारत में ऐसे कंटेंट को साझा करना कानूनन सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
 
क्या है जुर्माना और सजा 
आईटी एक्ट की धारा 67 : अश्लील कंटेंट शेयर करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 
धारा 67A : यौन स्पष्ट कंटेंट शेयर करने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। 
IPC की धाराएं 292, 293, 354C : अश्लील सामग्री बांटने या वॉयुरिज्म को भी अपराध मानती हैं।  Edited by : Sudhir Sharma