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Last Updated : मंगलवार, 1 अक्टूबर 2019 (09:58 IST)

आज से बदल रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स, पेंशन से जुड़े बड़े नियम

New rules | 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये 8 बड़े बदलाव, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर
नई दिल्ली। देश में आज 1 अक्टूबर 2019 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, जीएसटी, लाइसेंस के नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं, जो आज से लागू होने जा रहे हैं। जानिए कौनसे नियमों में होने वाला है बदलाव :

1. SBI के नियमों में होगा बदलाव : देश के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मासिक एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएंगी।
 
मेट्रो सिटी के खाताधारक के खातों में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर 3000 हो जाएगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसके जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।
 
इसी तरह से 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को 1 अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे। SBI ने एमएसएमई (MSME), हाउसिंग (Housing) और रिटेल लोन (Retail Loan) के सभी फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट (Repo Rate) से जोड़ने का फैसला किया है, जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा।
3. बदलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस : नए ट्रैफिक नियमों के साथ अब 1 अक्टूबर 2019 से आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है, नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का का रूप-रंग बदल जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे। पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा।
4. पेट्रोल-डीजल पर नहीं मिलेगा कैशबैक : SBI क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज से यह सूचना दे दी है कि वह 1 अक्टूबर 2019 से इसे बंद करने जा रहा है। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत कैशबैक मिलता था, लेकिन अब एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है।
 
5. बदलेगी पेंशन पॉलिसी : 1 अक्टूबर 2019 से मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों के लिए पेंशन पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। 7 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी।

6. कम होगी जीएसटी की दर : 1 अक्टूबर 2019 से कई वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की गोआ में 20 सिंतबर को हुई 37वीं बैठक में कई चीजों से टैक्स का बोझ कम किया गया है। 1 अक्टूबर 2019 से कई चीजों पर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी। अब 1000 रुपए तक किराए वाले होटल पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है। काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी को 12 फीसदी कर दिया है।
7. लागू होंगी कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 20​ सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए इसे 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया था। इसके पहले भारतीय कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज देना पड़ता था, जबकि विदेशी कंपनियों को 40 फीसदी टैक्स देना पड़ता था। घोषणा के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 के बाद सेटअप किए गए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा। इसके बाद इन कंपनियों पर सरचार्ज और टैक्स समेत कुल चार्ज 17.01 फीसदी हो जाएगा।

8. सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन : 2 अक्टूबर 2019 (150वीं गांधी जयंती) से मोदी सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने उत्पादों के प्रयोग पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करेगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मोदी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम से कई नए व्यापार के विकल्प भी खुलेंगे।