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Last Modified: बुधवार, 17 नवंबर 2021 (18:10 IST)

कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अब कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में अपील

कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अब कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में अपील - Kulbhushan Jadhav gets right to appeal, Pakistan enacts law to implement ICJ ruling
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 51 वर्षीय कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली है। जाधव अब इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर सकेंगे। पाकिस्तानी संसद के ज्वाइंट सेशन में इस संबंध में आज बिल पास कर दिया है।

कुलभूषण को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है वे पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे।

जून में पाकिस्‍तान की संसद के निचले सदन नेशनल एसेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्‍च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्‍वीकृति दे दी थी। सैन्‍य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था।

अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय ने पाकिस्‍तान को लताड़ लगाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2017 को बयान जारी कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया है। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं कि कुलभूषण जाधव वहां जासूसी कर रहे थे।
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