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Last Modified: महू (मध्य प्रदेश) , रविवार, 14 जनवरी 2024 (21:01 IST)

Indore में नाबालिग का विवाह, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Indore में नाबालिग का विवाह, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज - Case registered against 7 people in marriage of minor
Marriage case of minor in Indore : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 15 वर्ष की एक किशोरी का विवाह करने के आरोप में 7व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवाह 29 नवंबर, 2023 को मानपुर के एक मंदिर में हुआ था। मामले में लड़की के अभिभावक, दूल्हे और उसके पिता, विवाह कराने वाले पंडित और दो अन्य को आरोपी बनाया गया है।
 
पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मानपुर पुलिस थाने के प्रभारी अरुण सोलंकी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर, महू की एक नाबालिग लड़की का विवाह धार जिले के रहने वाले 24 वर्षीय युवक से करने के मामले की जांच शुरू की गई है।
 
बताया गया कि विवाह 29 नवंबर, 2023 को मानपुर के एक मंदिर में हुआ था। अधिकारी ने कहा कि लड़की की आयु से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद शनिवार शाम को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया।
 
उन्होंने बताया कि मामले में लड़की के अभिभावक, दूल्हे और उसके पिता, विवाह कराने वाले पंडित और दो अन्य को आरोपी बनाया गया है। सोलंकी ने कहा कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में अधिनियम के अन्य प्रावधान जोड़े जाएंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर दो साल का कठोर कारावास या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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