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राजनीतिक दलों को विज्ञापन के लिए मंजूरी लेने का निर्देश

Updated: बुधवार, 11 जनवरी 2017 (23:05 IST)
पणजी। गोवा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से अनुमति लिए बगैर सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने के मसले को गंभीरता से लेते हुए सभी राजनीतिक दलों को अपने विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) को भेजने का निर्देश दिया। 
 
यहां जारी एक बयान के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने जिला/ केंद्रीय एमसीएमसी की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पर प्रसारित विभिन्न राजनीतिक विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है। बयान में कहा गया है, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के मुताबिक इस तरह के सभी विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
 
सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित एमसीएमसी से सोशल अथवा मुद्रित माध्यम में विज्ञापन देने के लिए मंजूरी ले लें। गौरतलब है कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में 4 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। (वार्ता) 

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