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Last Modified: शनिवार, 21 जुलाई 2018 (10:00 IST)

किशोरी से दुष्कर्म, हत्या के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद

किशोरी से दुष्कर्म, हत्या के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद - Rape, Rape of teenager, life imprisonment
जमशेदपुर। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक अदालत ने 2011 में चांडिल सब डिवीजन में एक किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


लोक अभियोजक राजीव सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-तीन की अदालत ने शंकर सिंह, रमेश सिंह, अंगद प्रमाणिक उर्फ हबलू और शिवचरण सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

लोक अभियोजक ने कहा कि प्राथमिकी के मुताबिक, 20 अक्‍टूबर 2011 को चार लोगों ने फदुलगुरा गांव में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। (भाषा)
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