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Last Updated : बुधवार, 14 अप्रैल 2021 (09:47 IST)

महाराष्‍ट्र में 30 अप्रैल तक सख्‍त कर्फ्यू, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद...

Tight curfew in Maharashtra  | महाराष्‍ट्र में 30 अप्रैल तक सख्‍त कर्फ्यू, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद...
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक सख्‍त कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। 'लॉकडाउन की तरह' पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी।
 
ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के चलते राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल नि:शुल्क मुहैया कराएगी।

 
जानिए क्या खुला रहेगा?
 
1. कर्फ्यू के दौरान राज्‍य में अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी समेत अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सेवाएं चालू रहेगी। 
2. फल-सब्‍जी की दुकान, डेयरी, बेकरी और खानपान की दुकानें खुलेंगी। 
3. बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्‍सी समेत अन्‍य परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। 
4. बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी। 
5. ई-कॉमर्स सेवाएं जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेंगी। 
6. कर्फ्यू से मीडिया संबंधी सेवाओं को भी छूट रहेगी। 
7. पेट्रोल पंप और कार्गो सर्विस जारी रहेगी। 
8. रेस्‍तरां और होटल में सिर्फ होम डिलीवरी होगी।
 
क्या रहेगा बंद?
 
1. कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्‍य में धारा 144 लागू रहेगी। बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध। 
2. सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर बंद रहेंगे। 3. वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। 
4. क्‍लब, स्‍वीमिंग पूल, जिम और स्‍पोर्ट कॉम्‍प्‍लेक्‍स भी बंद रहेंगे। 5. राज्य में फिल्मों, टीवी सीरियलों एवं विज्ञापनों की शूटिंग स्थगित रहेगी।

 
राज्य में 15 दिन के कर्फ्यू की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को बिजली बिलों, संपत्ति कर और जीएसटी में छूट देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने बिजली के बिलों, संपत्ति कर या जीएसटी में कोई छूट नहीं दी है। इसी तरह सैलून संचालकों, छोटे कारोबारियों, फूल विक्रेताओं आदि के लिए कोई वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की गई है। ये अहम श्रमबल हैं जिनके पास कमाई के साधन नहीं होंगे।
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