10 महीने बाद दिल्ली में खुले स्कूल, दिशा-निर्देशों का सख्ती से करना होगा पालन
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में 18 जनवरी से 10वीं व 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त / गैर-सहायता प्राप्त स्कूल 10 महीने बाद खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
*स्कूल में बच्चों की एंट्री और एक्जिट समेत सभी प्वाइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
*सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति होगी।
*स्कूल आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन यह स्कूल में आने वाले छात्रों का अटेंडेंस नहीं होगा।
*कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को भी स्कूल आने की मंजूरी नहीं दी गई है।
*स्कूल में असेंबली नहीं होगी और छात्रों के फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज की भी अनुमति नहीं होगी।
*दिल्ली सरकार केवल प्री-बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिर से खोल रही है और इस दौरान शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे।
*स्कूलों में हर फ्लोर पर हाथ धोने की सुविधा होगी और हर क्लासरूम मे्ं स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइजर रखा होगा। इसके अतिरिक्त क्लास के पहले और बाद रूम को सैनिटाइज किया जाएगा।