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Last Updated : बुधवार, 6 मई 2020 (21:53 IST)

मप्र : E-Pass के नियमों में हुए बड़े बदलाव, जारी हुए नए आदेश

मप्र : E-Pass के नियमों में हुए बड़े बदलाव, जारी हुए नए आदेश - Major changes in E-Pass rules, new orders issued
इंदौर। कोरोना महामारी के संबंध में स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा विभिन्न श्रेणी के ई-पास जारी करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी एवं अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने नए आदेश जारी किए हैं।
 
अन्य राज्यों में फंसे भी कर सकेंगे आवेदन : नए निर्देशों के अनुसार अब मध्यप्रदेश के निवासी, जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं, वे मैप आईटी पोर्टल पर वाहन रजिस्ट्रेशन सहित एप्लाई कर सकेंगे। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे। अब इसमें भी छूट दी गई है। इन जिलों से भी अन्य जिलों की तरह कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी।
 
संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने संभाग के जिलों के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 
मध्यप्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। अभी तक अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के अन्य जिलों में आने की अनुमति नहीं थी। ऐसे ई-पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने के लिए जारी किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था का उपयोग बार-बार आवागमन में नहीं किया जा सकेगा। 
 
इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे। इसमें भी छूट दी गई है। इन जिलों से भी कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी। किंतु यह अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। 
 
होगा स्वास्थ्य परीक्षण : प्रत्येक अनुमति का विवरण जिस जिले में या अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है, की जानकारी मैप आईटी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है। इसका उपयोग कर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

जिले में आने वाले नागरिकों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद  संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वारंटाइन व असंदिग्ध पाए जाने पर होम क्वारंटाइन करवाया जाएगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु तथा सार्थक एप डाउनलोड करवाया जाएगा।