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Last Updated : सोमवार, 29 जून 2020 (22:49 IST)

देश में 'Unlock-2' के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

देश में 'Unlock-2' के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद - Government's guideline for 'Unlock-2' released in the country
नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में कोरोनावायरस की महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ‘अनलॉक-2’ के लिए सोमवार की रात को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी बीच बड़ी खबर है कि मंगलवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। 
 
गृह मंत्रालय ने 1 से 31 जुलाई के बीच देश में शुरू हो रहे ‘अनलॉक-2’ के लिए उक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
 
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों पर कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
 
गृह मंत्रालय ने कहा कि ‘अनलॉक 2’ के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम्नेशियम, बार बंद रहेंगे। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
 
नई गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अनलॉक 2 में भी लगा रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, जरूरी कामों से जुड़े लोगों, शिफ्टों में काम करने वालों, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सामान लाने ले जाने वालों, खाली और भरे हुए कार्गो, बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य को जाने वाले लोगों को छोड़कर सभी की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।

नए दिशा निर्देशों के मु‍ताबिक कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा और जिला प्रशासन जोन का निर्धारण करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोन को जिला कलेक्टरों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 
 
अनलॉक 2’ चरण में राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
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