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गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, Lockdown में सिर्फ इन वस्तुओं की दुकानों को मिली छूट

Updated: शनिवार, 25 अप्रैल 2020 (22:17 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में एक महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन (बंद) में और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं। हालांकि बड़े बाजार, मॉल आदि 3 मई तक बंद रहेंगे।

इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा  आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ई-वाणिज्य कंपनियों के द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय किया गया है।

रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों की बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में यह ढील दी। इसे 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों  को ढील दी गई है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत  सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा। ये दुकानें 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा कि गैर जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा है कि नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है, लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम  लिया जा सकेगा।

इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत दुकानें, रिहायशी परिसरों और बाजार परिसरों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति होगी।

एकल और बहुब्रांड आउटलेट्स नहीं खोले जा सकेंगे। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा से बाहर की दुकानें भी खोली जा सकेंगीं, पर ऐसी दुकानों में सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा।

मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

बयान में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शराब और अन्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि शराब की दुकानों का लाइसेंस राज्यों के आबकारी विभाग कानून के तहत दिया गया है, जबकि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वे राज्यों के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत आती हैं। (भाषा)

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