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ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- ऑक्सीजन सप्लाय रोकने वाले को नहीं बख्शेंगे

Updated: शनिवार, 24 अप्रैल 2021 (13:07 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है।
 
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। पीठ ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।
 
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
 
 उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा, आपने 21 अप्रैल को हमें आश्वस्त किया था कि प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी। दिल्ली के लिए आवंटित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी?

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