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Last Updated : सोमवार, 24 अगस्त 2020 (23:29 IST)

सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी

Central government
नई दिल्ली। सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी का प्रसार नियंत्रित करने के लिए वाहन फिटनेस दस्तावेजों को लेकर लगने वाली भीड़ को रोकने के वास्ते वाहन फिटनेस तथा अन्य दस्तावेजों की अवधि दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और नौ जून को परामर्श जारी कर फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक की गई थी।

मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए इन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वाहन मालिक अपने वाहनों की वैधता नहीं बढ़ा सके और उनकी सुविधा के लिए संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर मोटर वाहनों के ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।(वार्ता)
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