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Last Updated : शुक्रवार, 15 सितम्बर 2023 (17:02 IST)

एशियाई खेलों में सीधे एंट्री के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश और बजरंग के पक्ष में दिया फैसला

एशियाई खेलों में सीधे एंट्री के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश और बजरंग के पक्ष में दिया फैसला - Delhi High court rules in favor of protesting wrestlers in Asian games Trials row
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में दी गयी छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल द्वारा दायर की गयी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने विनेश और बजरंग को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश देने के खिलाफ अपील की थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है। ’’इस आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है। फोगाट (53 किलो ) और पूनिया (65 किलो ) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया । दूसरे पहलवानों के लिये ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं ।पंघाल और कलकल ने इस फैसले को चुनौती दी । एडवोकेट रिषिकेश बरूआ और अक्षय कुमार द्वारा दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी।

ग्रीको-रोमन और महिलाओं के फ्रीस्टाइल ट्रायल 22 जुलाई को होने हैं, जबकि पुरुषों के फ्रीस्टाइल ट्रायल 23 जुलाई को नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगे।बजरंग 65 किग्रा वर्ग के चुनौती पेश करते हैं। वह डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छह पहलवानों में से एक हैं। वह इस समय किर्गिस्तान के इस्सिक-कुल में प्रशिक्षण ले रहे हैं।