अमित शाह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किए गए गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की न्यायिक हिरासत शनिवार को तीन सितंबर तक के लिए बढ़ा दी और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी की अनुमति दे दी।साबरमती सेंट्रल जेल में बंद भाजपा नेता ने अपने आवेदन में कहा कि सुरक्षा कारणों से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थिति की इजाजत दी जाए।मुख्य अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवाई दवे ने पहले शाह की इस अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन शाम को उन्होंने उस समय अपना यह फैसला रद्द कर दिया जब शाह के वकील मितेश अमीन ने बताया कि अदालत परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मौजूद है।अमीन ने कहा कि अदालत ने शुरू में इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि अदालत परिसरों में यह सुविधा मौजूद है, लेकिन इस बारे में जानने के बाद अदालत ने शाह को तीन सितंबर के दिन जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी की अनुमति दे दी।सीबीआई ने शाह से 7-8 अगस्त को पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूर्व गृह राज्यमंत्री शाह से हर दिन आठ घंटे तक सीबीआई हिरासत में पूछताछ की गई।सीबीआई ने शाह की रिमांड के लिए यह आधार बताया था कि वह सोहराबुद्दीन की नवंबर 2005 में मुठभेड़ में हत्या और उसकी पत्नी कौसर बी एवं उसके सहयोगी तथा प्रमुख गवाह तुलसी प्रजापति की हत्या की पूरी साजिश के ‘मुख्य कर्ताधर्ता’ हैं। शाह की जमानत अर्जी पर 30 अगस्त को विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। (भाषा)