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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 28 सितम्बर 2010 (15:10 IST)

अदालत ने पूछा, इतनी देर से क्यों जागे

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में मालिकाना हक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को टालने संबंधी याचिका पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस मामले के वकील अदालत का फैसला सुनाए जाने के पक्ष में हैं।

तीन सदस्यीय खंडपीठ में शामिल प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया ने कहा कि आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं क्योंकि आप बहुत देर से जागे हैं। अब 50 साल बीत चुके हैं।

न्ययामूर्ति आफताब आलम ने कहा कि सवाल ये है कि आप इतने दिनों तक शांत क्यों रहे। आपको तब ही जाग जाना चाहिए था, जब मामला उच्च न्यायालय में था।

अदालत ने ये विचार तब दिए, जब वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि बातचीत के रास्ते किसी समझौते तक पहुँचा जा सकता है। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम का भाग नहीं थी।

न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के वकील कम से कम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सुनाए जाने के मामले में समझौते पर पहुँच चुके हैं। (भाषा)