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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 1 दिसंबर 2016 (11:54 IST)

बड़ी खबर! यहां दो दिसंबर तक ही चलेंगे 500 के पुराने नोट

बड़ी खबर! यहां दो दिसंबर तक ही चलेंगे 500 के पुराने नोट - currency ban
नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी।
 


 
 
सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिए 500 रुपए के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
 
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिए भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रुपए के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपए के नोट ही स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 
 
सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट अमान्य कर दिए थे। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिए और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हु्ए कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, ईंधन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिए केवल 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किया जा सकेंगे।
 
ताजा अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे लेकिन पेट्रोल पंप और हवाईअड्डों से हवाई टिकट खरीदने के लिए तीन दिसंबर से इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 
तीन दिसंबर 2016 से आपको यदि हवाईअड्डे पर विमान यात्रा का टिकट खरीदना है, पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदना है अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल का भुगतान करना है तो यह काम केवल नए नोट से भुगतान करके ही किया जा सकेगा। बैंकों के डेबिट, क्रेडिट कार्ड पहले की तरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
 
सरकार ने इन सुविधाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल करते हुए कालेधन को निकाले जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कदम उठाया है। (भाषा)