यौन उत्पीड़न में निलंबित न्यायाधीश को 3 साल की सजा
पुणे। एक विशेष अदालत ने जून 2014 में अपने घर में 15 साल की लड़की के यौन उत्पीडन के मामले में 34 साल के एक निलंबित न्यायाधीश को आज यहां तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश मंगला धोते ने नागराज शिंदे को भादंसं की धारा 354 और पाक्सो कानून की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
विशेष लोक अभियोजक प्रताप परदेशी ने बताया कि अदालत ने शिंदे पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
शिंदे को वर्ष 2013 में कदाचार के लिए निलंबित किया गया था। उस समय वह सतारा जिले के खंडाला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के पद पर तैनात थे।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता उसी हाउसिंग सोसायटी में रहती थी, जहां शिंदे रहा करते थे और वह अकसर शिंदे के घर कैरम खेलने आया करती थी। (भाषा)