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Last Updated : बुधवार, 19 अक्टूबर 2016 (15:10 IST)

इच्छाधारी नाग की दुल्हन का दर्द सामने आया...

नाग की दुल्हन
विश्रामपुर। पहले उसने दावा किया था कि एक रात को इच्छाधारी नागदेवता आए और उसकी मांग में सिंदूर भरकर विवाह रचा लिया। इस मामले के सामने आने के बाद मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हुई थी। लेकिन इस मामले की जांच किए जाने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
 
 
दरअसल, इच्छाधारी नाग की दुल्हन के रूप में सुर्खियों में आई कसकेला गांव की नाबालिग किशोरी को ढोंग करने के लिए मजबूर करने एवं उसके साथ बलात्कार के आरोप में जयनगर पुलिस ने बिन्दू राजवाड़े नामक युवक के को हिरासत में लेकर भादवि की धारा 363, 366, 376 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
 
गौरतलब है कि आरोपी युवक के बहकावे में आकर ग्राम कसकेला की 16 वर्षीय आदिवासी किशोरी ने विगत 16 जुलाई को इच्छाधारी नाग द्वारा उसे नागलोक ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे विवाह रचाने का दावा कर के सनसनी फैला दी थी। उसके बाद उसके घर भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। भारी संख्या में लोग उसकी पूजा करने लगे थे। हाल ही में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर जिला प्रशासन ने पुलिस को उसे उपचार के लिए नागपंचमी के दिन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिश्रामपुर में भर्ती कराया था।
 
इस मामले में जब पुलिस ने किशोरी थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो सही मामला सामने आया। इस लड़की ने अपने ही दावे को झुठलाते हुए खुलासा किया कि ग्राम पर्री गहिला निवासी उसके परिचित युवक बिन्दू राजवाड़े ने विगत 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे उसके घर आकर उससे मुलाकात की। उसके बाद मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और धमकाया कि किसी को कुछ बताना नहीं। कोई पूछे तो कह देना कि नाग देवता ने मांग में सिंदूर भर दिया है। रात भर अपने साथ रखने के बाद 16 जुलाई को सुबह 5 बजे उसे उसके घर ले जाकर छोड़ दिया था।
 
तभी से भयवश उसने नागदेवता द्वारा मांग में सिंदूर भर कर विवाह रचे जाने की कहानी को प्रचारित किया था। किशोरी का आरोप है कि 20 सितंबर को आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर जबरन कार से अपने घर ले गया और अनाचार किया। 22 सितंबर को उसकी सास, साली एवं पत्नी उसे उसके घर छोड़ने आए तब उसे पता चला कि वह शादीशुदा है। अब वह शादी से इंकार कर रहा है। किशोरी की रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने आरोपी बिन्दू राजवाड़े के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4 एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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