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Last Modified: मंदसौर , मंगलवार, 21 अगस्त 2018 (16:02 IST)

मंदसौर रेपकांड, इरफान और आसिफ को फांसी की सजा

मंदसौर रेपकांड, इरफान और आसिफ को फांसी की सजा - Mandsaur rape case
मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर में 7 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। 
 
विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता अदालत ने दोनों आरोपी इरफान और आसिफ को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 26 जून को इन दोनों दरिंदों ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। 
 
आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा था कि दोनों ने बच्‍ची के साथ बर्बरता की पूरी प्‍लानिंग की थी। इतना ही दोनों ने बच्ची के प्रायवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। 
 
घटना के सामने आने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा था कि मुझे मुआवाजा नहीं चाहिए। मैं चाहता ‍हूं कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बालिका का लंबे समय तक इलाज चला था।
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