मालेगांव धमाका: कर्नल पुरोहित जमानत पर रिहा
मुंबई। उच्चतम न्यायालय से 2008 मालेगांव विस्फोट कांड में जमानत मिलने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को बुधवार को नौ साल बाद नवी मुंबई स्थित तालोजा जेल से रिहा कर दिया गया।
सुबह करीब पौने ग्यारह बजे वह जेल से एक कार में रवाना हुए। सैन्य पुलिस और सेना के त्वरित प्रतिक्रिया बल की एक टीम ने पुरोहित को जेल के बाहर छोड़ा।
नासिक के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में पुरोहित करीब नौ साल से जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में पुरोहित को 21 अगस्त को जमानत दी थी।
न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एम. सपरे की पीठ ने पुरोहित को सशर्त जमानत देते हुए कहा था कि वे इस संबंध में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर रहे हैं। उक्त फैसले में जमानत से इनकार कर दिया गया था।
साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे। मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। (भाषा)