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Last Modified: मंगलवार, 15 जून 2021 (17:29 IST)

गुजरात में लव जिहाद कानून लागू, जबरन धर्मांतरण पर 4 से 7 साल की कैद

गुजरात में लव जिहाद कानून लागू, जबरन धर्मांतरण पर 4 से 7 साल की कैद - Love Jihad law implemented in Gujarat, 4 to 7 years imprisonment for forced conversion
अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद कानून लागू हो गया है। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 4 से 7 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को विधानसभा में 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया था।
 
इस कानून के तहत केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह या विवाह के उद्देश्य के लिए धर्मांतरण के मामले में विवाह को पारिवारिक न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इस कानून के बाद कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष, बलपूर्वक या जबरदस्ती, या कपटपूर्ण साधनों से, या विवाह द्वारा, या विवाह में सहायता करने के लिए धर्मांतरण नहीं करवा सकेगा। 
 
यह भी कहा गय है कि लव जिहाद हुआ है या नही, ये साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त, अभियोगकर्ता और सहायक पर होगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है या अपराध में मदद करता है, अपराध के संबंध में सलाह देता है, उसे समान रूप से दोषी माना जाएगा।

इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल और 5 साल तक की कैद और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में सजा का प्रावधान 4 से 7 वर्ष के कारावास और 3 लाख रुपए से कम के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 
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