स्टंट करने वाले बाइकर्स पर लगेंगे आपराधिक आरोप
नई दिल्ली। पुलिस की गोलीबारी में स्टंट कर रहे 19 वर्षीय एक मोटरसाइकल सवार के मारे जाने के एक दिन बाद यातायात पुलिस ने आज एक परामर्श जारी कर कहा है कि अब अगर मोटरसाइकल सवार स्टंट करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि वह स्टंट कर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।परामर्श में कहा गया है, मोटरसाइकल सवारों द्वारा किए जाने वाले स्टंट की घटनाओं और गंभीर यातायात उल्लंघन में लिप्त होना गैरकानूनी और निंदनीय है। दिल्ली पुलिस इस तरह के उपद्रव में लिप्त पाए जाने और आक्रामक व्यवहार करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेगी। दिल्ली में रविवार को खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे मोटरसाइकल सवारों के एक बड़े समूहों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में करण पांडेय नामक एक युवक मारा गया था और पुनीत नामक दूसरा युवक घायल हो गया था। करण बाइक में पीछे बैठा था और पुनीत बाइक चला रहा था।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आज करण के शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड ने किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी मौत जिगर में गोली लगने के बाद बहुत खून बह जाने से हुई। करण को शरीर के पिछले निचले भाग में गोली लगी थी।उधर मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद मार्ग पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमें करण और पुनीत का नाम शामिल है। साथ ही अज्ञात बाइकरों का भी प्राथमिकी में जिक्र है। इन अज्ञात बाइकरों की तलाश की जा रही है।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने, एक लोक सेवक को अपने दायित्व का निर्वाह करने से रोकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने एक पीसीआर वैन को क्षति पहुंचाई और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। (भाषा)