SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे
How to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं। जिन लोगों को फॉर्म नहीं मिले हैं, उनको चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी।
जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं या फिर जिन लोगों के पास एसआईआर फॉर्म नहीं आए हैं, उनके लिए फॉर्म 6 काफी काम का है। जो मतदाता 18 साल के हो गए हैं, वे भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिनका विधानसभा क्षेत्र बदला है और वर्तमान सूची में नाम नहीं उन्हें भी यह फॉर्म भरना होगा। दरअसल, फॉर्म 6 का उपयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है।
कहां से मिलेगा फॉर्म 6 : यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। ऑफलाइन भरने के लिए आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म 6 की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण साफ-साफ भरें। आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें। भरा हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज BLO या ERO कार्यालय में जमा करें। जमा करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें।
फॉर्म 16 के साथ आवश्यक दस्तावेज :
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आयु प्रमाण पत्र (Proof of Age) : जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 12, 10 या 8 की मार्कशीट (यदि जन्मतिथि अंकित हो)।
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निवास प्रमाण पत्र (Proof of Address) : आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, बिजली/पानी/गैस का बिल (नवीनतम), किरायानामा (Rent Agreement), पंजीकृत संपत्ति विलेख।
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पहचान प्रमाण (Identity Proof) : आमतौर पर आयु/निवास प्रमाण के लिए जमा किए गए दस्तावेज ही पहचान के लिए भी मान्य होते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala