SIR Documents: एसआईआर में कौन से दस्तावेज चाहिए?
What documents: बिहार के बाद 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR-Special Intensive Revision) के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। एसआईआर फॉर्म को भरने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपका या आपके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रहे हैं।
यदि आपका या आपके रिश्तेदारों (माता-पिता अथवा दादा-दादी) का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो फिर आपकी मशक्कत बढ़ने वाली है। हालांकि बीएलओ द्वारा आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ईआरओ ऐसे आवेदकों को नोटिस जारी करेगा, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, जिसमें अयोग्य मतदाताओं को हटाना और योग्य तथा छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना शामिल है। इनमें ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है या फिर वे किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगे हैं।
यदि आपका या आपके रिश्तेदारों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ईआरओ के नोटिस के बाद आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। वैसे एसआईआर आवेदन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके पीछे आपको इन दस्तावेजों का पूरा विवरण मिल जाएगा। आइए जानते हैं उन दस्तावेजों के बारे में, जो ईआरओ को सौंपने होंगे...
Edited by: Vrijendra Singh Jhala