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Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 24 अगस्त 2016 (15:21 IST)

दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला फैसला, 20 फुट ही रहेगी ऊंचाई

दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला फैसला, 20 फुट ही रहेगी ऊंचाई - Suprime court on Dahi Handi
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन से इनकार किया, दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट ही रहेगी। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाए जाते हैं।
 
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में पहले ढील देने से इनकार कर दिया था। इन शर्तों में कहा गया था कि पिरामिड में 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के भाग लेने पर रोक रहेगी और मानव पिरामिड की उंचाई 20 फुट तक ही रखी जा सकती है।
 
हालांकि पीठ ने उच्च न्यायालय के दही हांडी उत्सव को नियंत्रित करने से संबंधित दो निर्देशों को रद्द कर दिया। इनमें से एक निर्देश उस कानून में संशोधन से संबंधित था जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दही हांडी जैसे उत्सवों में मानव पिरामिड बनाने जैसी खतरनाक प्रस्तुतियों में शामिल होने पर रोक लगाता है।
 
उच्च न्यायालय ने दूसरे निर्देश में आयोजकों द्वारा प्रशासन को आयोजन से 15 दिन पहले कुछ जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया था। इसमें कहा गया था कि आयोजक उत्सव के स्थल, इसके समय और प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारियां प्रशासन को दें। इस निर्देश को समय के अभाव के मद्देनजर रद्द कर दिया गया।
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