प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने पर 3 सरकारों को लगाई फटकार
supreme court on Delhi Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी कानून को दंतहीन बनाने के लिए केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा कि पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधी सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के आंकड़ों पर झूठ बोला जा रहा है। राज्य सरकारें भी मामले पर गंभीर नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कानून के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक व्यवस्था बनाए बिना ही सीएक्यूएम अधिनियम लागू कर दिया गया। इस पर केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को आश्वास्त किया कि पराली जलाने के संबंध में सीएक्यूएम अधिनियम के तहत जुर्माने पर दिशानिर्देश 10 दिन में जारी कर दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए।
अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है।
Edited by : Nrapendra Gupta