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Last Modified: शुक्रवार, 28 जनवरी 2022 (10:51 IST)

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 12 भाजपा विधायकों का निलंबन, स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 12 भाजपा विधायकों का निलंबन, स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक - Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्‍ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के 1 साल से ज्यादा समय के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले से विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है।
 
अदालत ने कहा अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निलंबन सिर्फ मानसून सत्र के लिए हो सकता था।

 
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 BJP विधायक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था।

निलंबित होने वाले विधायकों में आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, संजय कुटे, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे शामिल थे।